लखनऊ कोर्ट ने ईडी मामले में सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली, मुस्लिम पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की लखनऊ सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। कप्पन को पिछ्ले महीने सुप्रीम कोर्ट से यूएपीए मामले में जमानत दी थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग में कप्पन को जेल में ही रहना होगा। इस बात पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कप्पन और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 12 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। जिसकी आज सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

बता दें कि कप्पन को यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उस समय वे एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर विदेशी धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया। वहीं कप्पन पर यूपी सरकार ने यूएपीए और कथित हाथरस साजिश मामले में अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज राया था। इस मामले में 9 सितंबर को जमानत दे दी थी। वह 700 दिनों से ज्यादा तक जेल में रहे।

 

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