सुप्रीम कोर्ट : लखीमपुर खीरी हत्याकांड की निगरानी पर फैसला आज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपने का फैसला कर सकता है.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन के नामों की सिफारिश की थी. पीठ ने दो न्यायाधीशों में से एक को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था
सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि वह 12 नवंबर को अपना पक्ष रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार की जांच पर असंतोष जताते हुए सुनवाई के दौरान कई बार सरकार को फटकार लगा चुकी है.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को बचाने की कोशिश को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे. पीठ ने सरकार को गवाहों की सुरक्षा का आदेश देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 164 (सीआरपीसी) के तहत उनके बयान दर्ज करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सबूत जुटाने में राज्य सरकार की ओर से कथित ढिलाई पर आपत्ति जताई थी और सरकार को इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था, इस डर से कि उपलब्ध सबूतों से छेड़छाड़ की जाएगी।

एक साल से अधिक समय से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान 3 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री के गृहनगर में एक कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशुप्रसाद मौर्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक कार ने कुचल दिया. कार में आशीष भी अन्य आरोपियों के साथ सवार था। उस कार दुर्घटना में चार लोगों की मौत के बाद हुई हिंसा में चार अन्य मारे गए। गुस्साई भीड़ ने लोगों को कुचलने वाले वाहनों में आग लगा दी। मृतकों में एक स्थानीय पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता शामिल हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top