सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल

नई दिल्ली, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में स्कूलों को क्यों खोला गया है।

छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी आदेश आने तक स्कूल बंद रहेंगे।

राय ने कहा, ‘‘हमने वायु गुणवत्ता में सुधार का पूर्वानुमान जताए जाने के कारण स्कूल फिर से खोल दिए थे, लेकिन वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है और हमने आगामी आदेश आने तक शुक्रवार से स्कूल बंद करने का फैसला किया है।’’ दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 13 नवंबर से बंद थे, लेकिन उन्हें सोमवार से खोल दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ मुहिम को लेकर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए गुरुवार को कहा कि यह लोकलुभावन नारा होने के अलावा और कुछ नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की विशेष पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछली सुनवाई में घर से काम करने, लॉकडाउन लागू करने और स्कूल एवं कॉलेज बंद करने जैसे कदम उठाने के आश्वासन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वयस्क घर से काम कर रहे हैं। पीठ ने कहा, ‘‘बेचारे युवक बैनर पकड़े सड़क के बीच खड़े होते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रख रहा है? हमें फिर से कहना होगा कि यह लोकलुभावन नारे के अलावा और क्या है

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