त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट लिखने के लिए पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है ।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया कंपनी एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क और उसके पत्रकार समृद्धि सुर झा के खिलाफ कथित रूप से सांप्रदायिक हिंसा पर दुर्भावनापूर्ण समाचार लिखने के लिए FIR पर रोक लगते हुए चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।

पीठ ने डिजिटल न्यूज पोर्टल डब्ल्यू. एच न्यूज नेटवर्क चलाने वाली कंपन की ओर से दाखिल आवेदन पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ ने तर्क दिया इन सब के पीछे सरकार का हाँथ और और प्रेस को परेशान करने के इरादे से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ ने दलील दी कि पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन्हें जमानत दे दी गई है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इसके बाद भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई जो दर्शाती है कि प्रेस को परेशान करने की कोशिश की गई जो कि अन्याय है।

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