लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल

नई दिल्ली, लड़कियों की शादी के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले लड़कियों की शादी के लिए 18 साल की उम्र थी, लेकिन अब यह बढ़कर 21 साल हो जाएगी।

जल्द ही इस प्रस्ताव से जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि, संसद के इसी सत्र में इस बिल के पेश होने की संभावना है। हालांकि मोदी केबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

बता दें कि, पिछले साल पीएम मोदी ने जब लाल किले से भाषण दिया था तो, इस मामले में सरकार का पक्ष रखा था और कहा था कि, लड़कियों के शादी की न्यूनतम आयु सीमा जल्द ही 18 से 21 की जा सकती है।

इस योजना को व्यवहार में लाने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव करना है। जया जेटली की अगुवाई में नीति आयोग के एक टास्क फोर्स ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बीते साल जून में बनाए गए इस टास्क फोर्स के सदस्यों में, सरकार के टॉप एक्सपर्ट वीके पॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

पूर्व सांसद जया जेटली इस फोर्स की अध्यक्ष रही। बता दें कि, टास्क फोर्स ने सिर्फ शादी की उम्र ही नहीं बल्कि मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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