विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली ज़मानत

नई दिल्ली, यूपी की बांदा जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर एडीजे फर्स्ट कोर्ट से एक पुराने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी गई है।

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने जमानत मिलने की पुष्टि की है। मुख्तार के वकील ने बताया कि सीआरपीसी की ‘धारा 436 ए’ के तहत जमानत के लिए गाज़ीपुर की जिला व सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। इसमें हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन भी लगाया गया था।

इस अर्जी में जेल में बंद विधायक की तरफ से लिखा गया था कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सज़ा 10 साल की है, जबकि उन्हें जेल में बंद हुए 12 साल से अधिक समय हो गया है। इसलिए धारा 436 ए सीआरपीसी के तहत उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी जाए।

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अंसारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी मुख्तार अंसारी अभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि मुख्तार पर अभी कई मुकदमे लंबित हैं।

मुख्तार अंसारी पर वाराणसी, मऊ और बाराबंकी आदि कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन ये सारे मुकदमे मुख्तार पर जेल में बंद रहने के दौरान 120 बी के तहत लगाए गए हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top