सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद पर अहम फैसला: लोगों को नमाज़ से न रोका जाए, शिवलिंग की सुरक्षा भी जरूरी

नई दिल्ली :  ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट तथा ट्रायल कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाएं। एक तरफ़ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि नमाजियों को नमाज़ के लिए न रोका जाए तथा साथ ही जिला प्रशासन शिवलिंग की सुरक्षा का भी ख़ास ध्यान रखें।

तो दूसरी तरफ वाराणसी ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी विजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उन पर कई तरह की जानकारी लीक करने के भी आरोप लगे थे। तथा मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वह इस मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे हैं।

अब उनकी जगह इस मामले का सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह तथा अजय प्रताप सिंह करेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि कोई शिवलिंग मिलने की पुष्टि हुई है तो हम जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देंगे कि बगैर नमाजियों के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की सुरक्षा का इंतज़ाम करें।

 

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