बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को दी जमानत

नई दिल्ली, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक लाख रुपये की श्यूरिटी राशि पर देशमुख को जमानत दी गई। अनिल देशमुख ने कथित 100 करोड़ घोटाले मामले में जमानत की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार (4 अक्टूबर) को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

हालांकि अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उसके सिलसिले में वह हिरासत में ही रहेंगे।

अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस साल की शुरुआत में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित थी। इसके बाद बीती 26 सितंबर को अनिल देशमुख की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा था। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। वहीं आज उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

 

 

 

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