दिल्ली में हुआ ‘येलो अलर्ट’ जारी, जानें- क्या खुला रहेगा और क्या बंद

नई दिल्ली, बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू तो कही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो गया है और अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

ओमीक्रोन के खतरे के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार इसकी घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। येलो अलर्ट का मतलब मिनी लॉकडाउन और कई नई पाबंदियां लग जाएंगी। अब सिनेमा हॉल और जिम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसकी पूरी लिस्ट-

एक बार फिर से जिम पूरी तरह से बंद होंगे। इस दौरान किसी को जिम जाने की इजाजत नहीं होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल भी बंद
– दिल्ली के सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद। कम या अधिक क्षमता नहीं बल्कि पूरी तरह से ही सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है।
– थिएटर, बैंक्वेट हाल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे।

ऑड ईवन के आधार पर शॉपिंग मॉल
– राजधानी दिल्ली के शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर खुले रहेंगे।
-दुकानें ऑड ईवन के आधार पर पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।

– हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी।
-रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे
-होटल खुलेंगे।
-बार्बर शॉप खुलें
-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेंगी।

मेट्रो और बस के लिए क्या होंगे नियम
-दिल्ली मेट्रो और बसों में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे लेकिन स्टैंडिंग की इजाजत नहीं
– सवारी, आरटीवी में 11 लोग ही सफर कर सकेंगे।
– ऑटो, ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी- कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5

ऑफिस कौन जाएगा और कौन नहीं
– दिल्ली सरकार के ऑफिस में ए ग्रेड 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ ही ऑफिस आएगा।

शादी में लोगों की संख्या सीमित
शादी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत रहेगी।

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