दिल्ली में दुकान, मॉल और बाजार खोलने को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को नए नई गाइडलाइन जारी की गई। दिल्ली सरकार ने अब दुकान खोलने के समय में बदलाव के साथ-साथ बाजार में ऑड-ईवन फार्मूला लागू कर दिया है।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक बाजारों, परिसरों और गैर-जरूरी सामान वाले स्टोर और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोले जाएंगे। इसके अलावा सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही मार्केट (सब्जी या फल) लगाने की अनुमति होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रति दिन क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50 फीसदी क्षमता के साथ) की अनुमति होगी।

निर्देश में कहा गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों को ऑड-ईवन फार्मूला के आधार पर खोलने को लेकर फैसला लेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि दुकानें या प्रतिष्ठान ऑड-ईवन सिस्टम के अनुसार सख्ती से खुलें।


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