कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने केस में हुई 2 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली, चर्चित फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में राज बब्बर पर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में राज बब्बर पर मतदान अधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है।

26 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश सुनाए जाने के बाद राज बब्बर ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

बता दें यह मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है। उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे। पोलिंग ऑफिसर श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई, 1996 को थाना वजीरगंज में राज बब्बर समेत कई और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसमें कहा गया था कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशन में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से बुरा व्यव्हार और मारपीट की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बब्बर और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई इस मारपीट के दौरान कई पोलिंग एजेंट्स को चोंटें आईं थीं।

इसके बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के विरुद्ध धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस पर 8 अप्रैल 2003 को अदालत ने संज्ञान लेकर दोनों को तलब किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने आज के लिए स्वीकार कर लिया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top