मध्यप्रदेश : गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी के आरोप में ज़फर, रईस और सलमान के घर पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर

नई दिल्ली, मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। पुलिस ने इस आरोप में 19 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं 7 लोगों को गिरफ्तार भी की गई है। लेकिन हैरानी इस बात कि इसमें गिरफ्तार हुए तीन आरोपी ज़फर, रईस और सलमान पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है।

तीनों के घरों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलवा दिया है। दऱअसल सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि रविवार की रात ग्राम सुरजनी में गरबा पंडाल पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी। इस आरोप में जफर, हफीज और रईस का नाम सामने आया है। इन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने घर गिरा दिए।

बुलडोजर से हुई कार्रवाई के बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए है। क्या अब आरोपियों को सजा देने के लिए कानून और सविंधान की जरूरत नहीं। सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों की जा रही है। सजा देने के लिए कोर्ट के फैसले की जरूरत नहीं। बुल़डोजर से घर ढह दिया जाता है।

बुल़डोजर की कार्रावई के दौरान मंदसौर, सीतामऊ और आसपास के क्षेत्र से पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक से कट मारने की बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। जिसके बाद पथराव और मारपीट की घटना हुई। इसमें 19 लोगों के नाम सामने आए थे। साथ ही मामूली झगड़े को प्रशासन ने एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कार्रावाई की तो मुसलमानों के घर पर। सवाल यह उठता है की मुसलमानों को नीचा दिखाना, उन पर झूठे आरोप लगाना और दिन के उजाले में उनका घर तोड़ना कितना आसान हो गया है।

बता दें शिवलाल की शिकायत पर पुलिस ने जिन पर आरोप दर्ज किए है उनके नाम है सलमान पुत्र अकलू, रइस पुत्र हबीबुर्रहमान, जाफर पुत्र लाला, सोहेल पुत्र जाफर, शोएब पुत्र जाफर, गुलनवाज पुत्र हाफिज, अरमान पुत्र आजम, हारून पुत्र आजम खान, भूरा पुत्र आजम, फरदीन पुत्र हमीद, काले पुत्र मेहमूद, सरफराज पुत्र सत्तार, रेहान पुत्र सिराज, साजिद पुत्र सत्तार, फिरोज पुत्र हबीबुर्रहमान, फेजू पुत्र जाहिद व शहजाद पुत्र सैयदनी सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार मारपीट की लड़ाई में हिंदू पक्ष ने भी की थी, लेकिन कार्रवाई एक पक्ष पर हुई है।

 

 

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